फॉर्म भरने और पहचान पत्र दिखाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, 23 मई से ऐसे बदलें नोट

भारतीय रिजर्व बैंक ने जब से 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की बात कही है, तब से सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के दावे कर रहे हैं. दावा किया जा रहा था कि 2000 के नोटों बदलने के लिए फॉर्म भरने और पहचान पत्र दिखाने की जरूरत पड़ेगी. इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म और पहचान पत्र को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने किसी भी बैंक के नजदीकी ब्रांच में जाकर 2000 के 10 नोट तक बदल सकते हैं.

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SBI की ओर से आया अपडेट
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार के दिन ये ऐलान किया था कि 2000 के करेंसी नोट चलन से बाहर होंगे. हालांकि नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक का वक्त दिया है. इस दौरान लोग बैंकों में जाकर अपने दो हजार के नोट अन्य करेंसी नोट से बदल सकते हैं. अब स्टेट बैंक ने अपने सभी स्थानीय हेड ऑफिस के चीफ जनरल मैनेजर्स को भेजी जानकारी में बताया है कि 20 हजार तक की कीमत के दो हजार के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और मांग पर्ची के बदले जा सकेंगे.

अपने ही बैंक खाते में जमा करने की सीमा तय नहीं
अपने ही खाते में दो हजार के नोट जमा करने की रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है लेकिन यह ग्राहकों को केवाईसी और अन्य वैधानिक नियमों पर निर्भर करेगा. 20 मई को भेजी जानकारी में एसबीआई ने कहा है कि दो हजार के नोट बदलवाने के लिए किसी आईडी प्रूफ की भी जरूरत नहीं होगी. बैंक ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वह जनता के साथ सहयोग करें ताकि दो हजार के नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के और आसानी से पूरी हो सके.

नोट बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी लेकिन कुछ लोग शनिवार को ही बैंक पहुंच गए. एसबीआई ने बताया कि ऐसे लोगों को समझाकर वापस भेजा गया. कुछ ग्राहकों ने दो हजार के नोट बैंक में जमा करने के लिए डिपॉजिट मशीन का भी इस्तेमाल किया. कुछ लोगों ने खरीददारी कर दो हजार के नोट खर्च करने की कोशिश की लेकिन रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन के बाद बाजार में भी लोग दो हजार के नोट लेने में हिचक रहे हैं.

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